दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राज्य सभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा पर आरोप लगाया था कि उनके पास काफी कालाधन है।
केजरीवील ने एक प्रेस कांफ्रेंसस के दौरान कहा था कि सुभाष चंद्रा के पास काफी कालाधन है और नोटबंदी का फैसला एक बड़ा 'घोटाला' है, जिसे लागू कर केंद्र सरकार ने चंद्रा को फा.दा पहुंचाने के लिये किया है।
केजरीवाल के इस आरोप के बाद 17 नवंबर 2016 को सुभाष चंद्रा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।
टीवी पर दिये गये केजरीवाल के बयान पर अदालत ने अपने आदेश में कहा है, 'लगाए गए आरोपों से जाहिर है वादी को हानि पहुंचाने के लिये ही बयान दिया गया है।'
अदालत ने ये भी कहा है, 'जो तथ्य पेश किये गए हैं वो अरविंद केजरीवाल को समन करने के लिये पर्याप्त हैं, और धारा 500 के तहत दंडनीय है।'
केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का आरोप साबित हो जाने और दोषी पाए जाने पर उन्हें दो साल तक की सजा हो सकती है।
Source : News Nation Bureau