महबूबा मुफ्ती को जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

याचिका में कहा गया था कि उन्हें सूचित नहीं किया गया है कि उन्हें अभियुक्त के रूप में बुलाया गया है या गवाह के रूप में. याचिका में यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता जांच का विषय नहीं है और न ही वह कोई आरोपी हैं.

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Ravindra Singh
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महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती( Photo Credit : फाइल फोटो)

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जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित धन शोधन मामले में जारी किए गए समन पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रोक लगा दी. महबूबा के वकील ने इस आशय की जानकारी दी. ईडी के वकील के अनुसार, एजेंसी के इस बयान पर मामला 19 मार्च तक टाल दिया गया है कि ईडी 15 मार्च को उनकी उपस्थिति पर जोर नहीं देगी. गौरतलब है कि 61-वर्षीय महबूबा ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जारी समन को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

उन्हें 5 मार्च को एक समन मिला था. याचिका में कहा गया था कि उन्हें सूचित नहीं किया गया है कि उन्हें अभियुक्त के रूप में बुलाया गया है या गवाह के रूप में. याचिका में यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता जांच का विषय नहीं है और न ही वह कोई आरोपी हैं. उन्होंने आशंका जताई कि यह समन उन पर अनुचित दबाव बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए भेजा गया.

15 मार्च 2021 को ईडी के कार्यालय में होना था पेश
याचिका में कहा गया कि जब से याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हिरासत से रिहा किया गया है, तब से उनके खिलाफ, उनके परिचितों एवं उनके पुराने पारिवारिक मित्रों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है. उन सबको ईडी ने समन जारी किया है. उनके व्यक्तिगत, राजनीतिक और वित्तीय मामलों के बारे में पूछताछ की जा रही है. उनके निजी उपकरणों को जब्त कर लिया गया है. गौरतलब है कि मुफ्ती को 15 मार्च को सुबह 11.30 बजे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था.

फिर पीडीपी अध्यक्ष चुनी गईं महबूबा मुफ्ती
पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को तीन साल के कार्यकाल के लिए पिछले दिनों सर्वसम्मति से पीडीपी प्रमुख के तौर पर फिर से चुना गया. पीडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता जीएनएल हंजुरा ने किया और खुर्शीद आलम की ओर से भी इस पर सहमति जताई गई. पीडीपी के वरिष्ठ नेता ए.आर. वीरी पार्टी के चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष हैं. प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू में पार्टी के निर्वाचक मंडल ने सर्वसम्मति से मुफ्ती को पीडीपी का अध्यक्ष चुना. मुफ्ती 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए मुख्यधारा के नेताओं में शामिल रही हैं.

HIGHLIGHTS

  • महबूबा मुफ्ती तो ईडी ने भेजा था समन
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई समन पर रोक
  • मनी लांड्रिंग मामले में जारी किया था समन
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