Satyendar Jain की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 जनवरी के बाद आएगा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 जनवरी, 2023 के लिए टाल दी.

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IANS
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Satyendar Jain bail ( Photo Credit : ani)

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 जनवरी, 2023 के लिए टाल दी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जैन और दो सह-अभियुक्तों (अंकुश जैन और वैभव जैन) की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने की उम्मीद थी, जिसमें धन शोधन के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी. तीनों को 17 नवंबर को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को मामले में जैन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था.

न्यायमूर्ति शर्मा ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को जैन के सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया था. ईडी ने 27 जुलाई को मामले के सिलसिले में सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था.

आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पद संभाला था. 31 मई, 2017 तक, उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की थी, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी.

जैन को 30 मई को केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2017 में पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(ई) के तहत मंत्री, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी.

सीबीआई द्वारा 3 दिसंबर, 2018 को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी. इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था.

Source : IANS

Delhi High Court Satyendar Jain Satyendar Jain bail Delhi High Court adjourns hearing
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