Advertisment

दिल्ली हाई कोर्ट का निजी स्कूलों को आदेश, 10 हफ्ते में लौटाएं बढ़ी हुई फीस

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि जो स्कूल फीस वापस नहीं करेंगे उन स्कूलों का टेकओवर कर लिया जाएगा।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
दिल्ली हाई कोर्ट का निजी स्कूलों को आदेश, 10 हफ्ते में लौटाएं बढ़ी हुई फीस

दिल्ली हाईकोर्ट का बोर्ड (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि जो स्कूल फीस वापस नहीं करेंगे उन स्कूलों का टेकओवर कर लिया जाएगा।

Advertisment

निजी स्कूलों को ये फीस दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में जमा करानी होगी। इन स्कूलों को 10 दिनों को समय दिया गया है। जिसे कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं।

कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्कूलों को बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटानी ही होगी। साथ ही कहा था कि जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है।

पिछले 6 साल में अनिल देव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि निजी स्कूलों ने जरूरत न होने के बावजूद भी फीस बढ़ाई है। कोर्ट ने इसी रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों को फीस वापस करने का निर्देश दिया है।

Advertisment

और पढ़ें: सेना प्रमुख बोले, पाकिस्तान-चीन से युद्ध की संभावना बरकरार

दिल्ली सरकार ने करीब 449 स्कूलों को नोटिस जारी किया था और बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटाने का निर्देश भी दिया था। फीस की रकम 100 करोड़ से भी ऊपर है। कोर्ट के आदेश के बाद इन स्कूलों को प्रिंसिपल अमाउंट का 75 फीसदी हिस्सा कोर्ट में जमा करवाना होगा। 

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court fee hike fees 98 private
Advertisment
Advertisment