नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांदी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. स्वामी ने हाईकोर्ट से निचली अदालत में पेश किए गए सबूतों के अधार पर मुकदमा चलाए जाने की इजाजत मांगी है. निचली अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार किया था.
12 अप्रैल को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे जबाव मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को की जाएगी. निचली अदालत ने 11 फरवरी के कहा था कि मामले में उसकी जांच समाप्त होने के बाद वह सीआरपीसी की धारा 244 के तहत स्वामी द्वारा दायर प्रमुख साक्ष्य संबंधी आवेदन पर विचार करेगी. निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 244 के अंतर्गत दायर आवेदन में स्वामी ने उच्चतम न्यायालय के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), भूमि एवं विकास उप अधिकारी और आयकर विभाग के एक उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को समन भेजने का अनुरोध किया था.
स्वामी ने अदालत से मामले से जुड़े अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों को साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया था जोकि इस मामले का हिस्सा हैं. इस मामले में स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. मामले के सभी आरोपियों ने इन आरोपों को खारिज किया था.
Source : News Nation Bureau