दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पाकिस्तानी महिला को देश छोड़कर जाने का आदेश

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी और बताया था कि वो कानूनी रूप से भारत में रहने की हकदार है.

author-image
Vikas Kumar
एडिट
New Update
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पाकिस्तानी महिला को देश छोड़कर जाने का आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर

Advertisment

भारत के एक व्यक्ति से शादी कर भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला को सुरक्षा एजेंसियों की निगेटिव रिपोर्ट के कारण हाई कोर्ट ने भारत छोड़ने का आदेश दिया है.  न्यायमूर्ति विभू बारुख ने सुरक्षा रिपोर्ट के मद्देनजर महिला की लंबी अवधि के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और उसे दो हफ्ते के भीतर भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महिला ने 2005 में एक भारतीय नागरिक से शादी की थी और उसके बाद से ही देश की राजधानी में ही आकर रहने लगी थी. इस दंपत्ति को दो बच्चे भी हैं.

यह भी पढ़ें: India Pakistan Tension: फिरोजपुर के पास BSF कि गिरफ्त में आया संदिग्ध, पाकिस्तानी सिम बरामद

महिला ने अपनी दायर याचिका में बताया है कि उसके पास भारत में रहने का वीजा है जो 2020 तक वैध है. इस वीजा को उसने जुन 2015 में लिया था. लेकिन उसे सुरक्षा एजेंसियो के निगेटिव रिपोर्टिंग के चलते 8 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार का नोटिस मिला जिसमें उसे 15 दिन के अंदर भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था. इस नोटिस में उसे चेतावनी दी गई थी कि यदि वो 15 दिन के भीतर भारत छोड़कर नहीं जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे भविष्य में भारत नहीं आने दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: भारत से तनाव के बीच शाह महमूद कुरैशी ने कबूला, पाकिस्‍तान में ही है मसूद अजहर

इस नोटिस के खिलाफ महिला ने अपने पति के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी और बताया था कि वो कानूनी रूप से भारत में रहने की हकदार है और केंद्र सरकार के इस नोटिस से उसके अधिकारों का हनन हो रहा है. इसी याचिका पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

यह भी देखें- भारत-पाक विवाद: शौर्य के अभिनंदन में वाघा बॉर्डर पर स्वागत की तैयारियां

Source : News Nation Bureau

INDIA pakistan Delhi High Court pakistani lady paksitani woman hight court order pakistani woman to leave india
Advertisment
Advertisment
Advertisment