जामिया हिंसा पर पुलिस के हाथ बांधने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इंकार करने वाले फैसले पर 'शेम-शेम' का नारा लगाने वाले वकीलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने अदालत परिसर में नारेबाजी के प्रकरण की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है. समिति गहराई से जांच के बाद दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पर उचित दिशा-निर्देश देगी. इसके पहले शुक्रवार को कुछ वकीलों ने अदालत से गुजारिश की थी कि वह गुरुवार को अदालत परिसर में हुई नारेबाजी का स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषी वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करे.
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वकीलों ने अदालत से कार्रवाई की गुजारिश की
शुक्रवार को कई वकील हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल के पास पहुंचे और गुजारिश की कि वे गुरुवार को सुनवाई के दौरान 'शेम-शेम' नारेबाजी का स्वतः संज्ञान लें और जिम्मेदार वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करें. इन वकीलों ने नारेबाजी पर कोर्ट से माफी मांगी और मामले में अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की. एक वकील ने यह भी सुझाव दिया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर नारेबाजी करने वाले वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि जामिया नगर में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने 'शेम-शेम' यानी 'शर्म-शर्म' के नारे लगाए थे.
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अदालत परिसर में लगे थे 'शेम-शेम' के नारे
इस पर शुक्रवार को कुछ वकीलों के माफी मांगने और मामले की जांच कर कड़ा रुख अपनाए जाने की गुजारिश पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. गुरुवार को हाई कोर्ट ने जामिया नगर हिंसा और जामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने सुनवाई शुरू की. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी. इस पर याचिका दायर करने वाले वकीलों ने बेंच से छात्रों को पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा समेत अंतरिम आदेश जारी करने की मांग कर दी. बेंच ने अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया, तो वकील 'शेम-शेम' के नारे लगाने लगे थे.
HIGHLIGHTS
- 'शेम-शेम' का नारा लगाने वाले वकीलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया.
- कुछ वकीलों के अदालत से माफी मांगने और मामले की जांच की गुजारिश की थी.
- इस पर पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाई कोर्ट ने एक समिति बनाने का निर्देश दिया है.
Source : News Nation Bureau