राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक जटिलताओं पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कई प्रशासनिक संस्थाओं के कारण दिल्ली घिर गई है। जिसके कारण इसका विकास रुक गया है। अदालत ने कहा कि इन सब से ऊपर किसी एक के पास ये पावर होना चाहिये जो सारे फैसले ले सके।
चांदनी चौक इलाके के विकास से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज दुरेज़ अहमद और जयंत नाथ की बेंच ने कहा, 'दिल्ली आप लोगों (प्रशासन )से घिरी हुई है। इसकी ज़रूरत क्या है आप लोगों के ऊपर भी कोई होना चाहिये जो फैसले ले सके।'
बेंच ने कहा कि इस इलाके में मोटरााइज़्ड गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही है।
अदालत की ये टिप्पणी उस समय आई जब ये जानकारी दी गई कि चांदनी चौक इलाके में ट्रैफिक संचालन और विकास को लेकर कई एजेंसियां निगम, ट्रैफिक पुलिस और शाहजहांनाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
अदालत ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि उसके द्वारा नियुक्त किये गए नोडल अधिकारी को हटा दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिये अदालत ने 24 नवंबर को तय किया है।
Source : News Nation Bureau