Advertisment

शाह फैसल की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

शाह फैसल की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

author-image
Pankaj Mishra
एडिट
New Update
शाह फैसल की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

शाह फैसल का फाइल फोटो

Advertisment

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जेएंडके पीपुल्‍स मूवमेंट पार्टी (JKPMS)के संस्‍थापक शाह फैसल की ओर से दी गई याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही शाह फैसल के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस का जवाब भी मांगा गया है. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह एक सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करे, मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी.

यह भी पढ़ें ः अब लखनऊ रेलवे स्टेशन पर नहीं होगी केले की बिक्री, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट तीन सितंबर को सुनवाई करेगी. फैसल ने याचिका में कहा है कि 14 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और इसके श्रीनगर ले जाकर नजरबंद कर दिया गया. केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. पीठ ने साफ कर दिया कि वह शाह फैसल के अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी ओर से इसकी मांग नहीं की गई है. यह याचिका फैसल के मित्र मोहम्मद हुसैन कादिर ने उनकी तरफ से दायर की है.

यह भी पढ़ें ः महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपरकिंग फिर संकट में, 300 करोड़ रुपये की ED करेगी जांच

उधर इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया है. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीजा चिपकाया गया है, जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

jammu-kashmir Center government Shah Faisal Delhi Hig Court
Advertisment
Advertisment
Advertisment