दिल्ली के करोल बाग में स्थिति हनुमान की मूर्ति एयरलिफ्ट नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'करोल बाग में हनुमान की ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी और आसपास से अतिक्रमण हटाने का प्लान तैयार करने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को आदेश दिया है कि वह जल्द इसको लेकर प्लान तैयार करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है।
हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी और डीडीए ने कहा हनुमान मंदिर के पास काफी अतिक्रमण है। कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा वह अतिक्रमण हटाने के लिए प्लान तैयार करे।
इसे भी पढ़ेंः नजरबंद हाफिज सईद हुआ रिहा, कहा-कश्मीर की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा
आपको बता दे झंडेवालान स्थित हनुमान मंदिर के अवैध निर्माण से परेशान दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि मध्य दिल्ली में 108 फुट ऊंचे हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट से हटाने पर विचार करें।
सभी राज्यों की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Source : News Nation Bureau