भारत के आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप झेल रहे ट्विटर इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. केंद्र की मोदी सरकार की सख्ती और अदालत के कड़े रुख के चलते सोशल मीडिया साइट के तेवर नरम पड़ रहे हैं. कंपनी ने अदालत को बताया है कि वह देश के आईटी नियमों का अनुपालन कर रहा है. तय दिशा-निर्देशों के तहत ट्विटर इंडिया ने 28 मई को ही स्थानीय ग्रीवयांस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है. गौरतलब है कि मोदी सरकार के दिशा-निर्देशों के जवाब में शुरुआती स्तर पर ट्विटर ने तमाम तरह की ना-नुकुर की थी. अभी भी अदालत में उसका यही कहना है कि वह नियम मान रहा है, जबकि केंद्र का कहना है कि ऐसा नहीं है.
ट्विटर ने कहा मान रहे कानून... केंद्र ने कहा कतई नहीं
याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ट्विटर और सरकार एक बार फिर आमने-सामने दिखाई दिए. हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए सभी कानूनों का पालन किया है जबकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं किया गया है. सुनवाई के दौरान ट्विटर के बड़े अधिकारियों ने बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 को लागू कर दिया है. इसके साथ ही 28 मई को भारत में एक स्थानीय अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है. ये अधिकारी स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा. हालांकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ट्विटर खोखली व आधारहीन बातें करना बंद करे और भारतीय कानून का पालन करे. मंत्रालय ने कहा कि कानून और नीतियां बनाना देश का संप्रभु अधिकार है. ट्विटर महज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. लिहाजा, उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि भारत का कानून या नीतियों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए.
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आईटी कानून के उल्लंघन पर ट्विटर के खिलाफ याचिका
गौरतलब है कि केंद्र सरकार से लंबे टकराव के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिर नए आईटी नियमों को लागू करने का फैसला लिया है. ट्विटर की ओर से सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई है. ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी है, जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा. सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीते हफ्ते याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी.
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25 मई तक लागू करने थे नए दिशा-निर्देश
वकील अमित आचार्य ने याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी करते हुए ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों को 3 माह के भीतर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था. 25 मई को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बारे में शिकायतों के निवरण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 को केंद्र सरकार 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था. इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा. इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है.
HIGHLIGHTS
- आईटी कानून नहीं मानने पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
- ट्विटर ने कहा शिकायत अधिकारी की 28 को कर दी नियुक्ति
- केंद्र सरकार ने कहा संप्रभु राष्ट्र की नीतियां नहीं बनाए ट्विटर