Advertisment

यासीन मलिक को उम्रकैद: सुरक्षा एजेंसियां का अलर्ट, दिल्ली NCR में हो सकता है आतंकी हमला 

अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट देश के खुफिया विभाग की तरफ से जारी किया गया है.

author-image
Mohit Saxena
New Update
yasin malik3

Yasin Malik( Photo Credit : twitter )

Advertisment

अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट देश के खुफिया विभाग की तरफ से जारी किया गया है. करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को मिले हैं. इसमें  दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की बात कही गई है. अलर्ट के अनुसार, जिस दिन यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने दोषी करार दिया था. उसी दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी करा गया है.

अलर्ट में बताया गया है कि यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने के विरोध में उसके समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं. इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाएं.  खासकर टू व्हीलर पर कड़ी नजर रखी जाए. बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहन पर नजर रखी जाए. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस अलर्ट के बाद अलर्ट है.

ये भी पढ़ें: Yasin Malik को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना

एनआईए के आरोपों का यासीन ने नहीं किया बचाव

यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था. उसने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. सुनवाई की आखिरी तारीख को उसने अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), यूएपीए की धारा 20 (एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (देशद्रोह)  समेत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा.

सजा पर कुछ नहीं बोलूंगा: यासीन मलिक 

कोर्ट रूम में मौजूद वकील फरहान के अनुसार यासीन मलिक ने अदालत में कहा कि वह सजा पर कुछ नही बोलेगा. अदालत दिल खोलकर उसको सजा दे. मलिक ने कहा, मेरी तरफ से सजा के लिए कोई बात नहीं होगी. वहीं, NIA ने यासीन मलिक को फांसी देने की मांग की. इसके बाद यासीन मलिक दस मिनट तक शांत रहा. यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि मुझे जब भी कहा गया मैंने समर्पण किया, बाकी कोर्ट को जो ठीक लगे वो उसके लिए तैयार है.

Source : News Nation Bureau

NIA court Kashmir Terror Yasin Malik Jammu and kashmir
Advertisment
Advertisment