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निर्भया के दोषियों की फांसी पर आज फिर सुनवाई, दोषी पवन की पैरवी पहली बार करेंगे ये वकील

निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट की मांग याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी. पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट की याचिका पर सुनवाई होगी.

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nitu pandey
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निर्भया के दोषियों की फांसी पर आज फिर सुनवाई, दोषी पवन की पैरवी पहली बार करेंगे ये वकील

निर्भया के दोषियों की फांसी पर कल होगी फिर सुनवाई( Photo Credit : न्यूज स्टेट ब्यूरो)

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निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट की मांग याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी. पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट की याचिका पर सुनवाई होगी. निर्भया के एक दोषी पवन को अदालत की ओर से मुहैया करवाए गए नए वकील पहली बार उसका पक्ष रखेंगे. वहीं, तिहाड़ प्रशासन और निर्भया के माता-पिता चारों दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेंगे. वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा इस मामले में सुनवाई करेंगे.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोषी पवन के केस को लड़ने के लिए सरकारी वकील रवि काजी को नियुक्त किया था.इससे पहले पिछले वकील एपी सिंह अदालत में पवन की पैरवी कर रहे थे.

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बता दें कि निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक के लिए चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने पर रोक लगा दी थी. ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी और अलग-अलग नहीं. शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट सहित सारी सामग्री पेश की गयी थी और उन्होंने दया याचिका खारिज करते समय सारे तथ्यों पर विचार किया था. शीर्ष न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर शर्मा की इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार उसकी सेहत ठीक है.

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निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था. निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गयी थी. मामले के छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी किशोर था, जिसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया.

New Delhi Nirbhya Convicts Nirbhya Case Patial House Court
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