दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए गूगल इंडिया को सिख धर्म और सिख गुरुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया है।
सिविल जज जसजीत कौर ने चैंबर में सुनवाई के दौरान एकपक्षीय निषेदाज्ञा जारी की और कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि साक्षी भारद्वाज ने सिख गुरुओं और उनके परिवारों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं।
जीएस वली की याचिका लगाने वाले वकील गुरमीत सिंह ने बताया कि कोर्ट ने कहा है, अगर ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते रहे तो सिख धर्म के अनुयायियों की धर्मिक भावनाएं आहत होंगी।
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माना जाता है कि कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अगर गूगल को इस तरह के अपमानजनक वीडियो डालने से नहीं रोका गया तो इससे सामाजिक सौहार्द्र और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
अदालत ने गूगल के अधिकारियों को किसी भी धर्म, विशेष रूप से सिख धर्म के गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक भाषणों टिप्पणियों वाले वीडियोज को अपलोड करने या प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने इस दौरान साक्षी भारद्वाज के वीडियोज को सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स से 7 दिन के अंदर हटाने को कहा है। ये भाषण कई दिनों से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जो कि सांप्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
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Source : News Nation Bureau