NEET paper leak: नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से एक बड़ी गलती हो गई. सीबीआई ने नाम के कंफ्यूजन के चलते एक गलत शख्स को अरेस्ट कर लिया था. उस शख्स का नाम गंगाधर गुंडे है. अब दिल्ली की राउज एवेन्य कोर्ट ने शुक्रवार को गंगाधर गुंडे को जमानत दे दी है. सीबीआई ने गंगाधर को गलत तरीके से अरेस्ट किया था. इसके बाद गंगाधर गुंडे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गंगाधर गुंडे ने राहत की सांस ली. उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी उनको अपने साथ ले जाते हुए दिखता है. गंगाधर गुंडे टीशर्ट और ब्लैक कलर का लोवर पहने हुए दिखते हैं. इस दौरान वह मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों के कैमरे की ओर देखते हुए नजर आए.
यहां देखें- गंगाधर गुंडे का वीडियो
सीबीआई को कैसे हुआ था कंफ्यूजन?
मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने एक ही नाम होने के कारण गंगाधर गुंडे को अरेस्ट किया था. सीबीआई ने एन गंगाधर अप्पा नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन उसने गंगाधर गुंडे को अरेस्ट कर लिया. सीबीआई ने गंगाधर गुंडे को लातूर से संबंधित मामले में बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया.
यहां देखें- गंगाधर गुंडे के वकील का बयान
गंगाधर गुंडे के वकील ने क्या बताया
गंगाधर गुंडे के वकील कैलाश मोरे ने बताया, 'गंगाधर गुंडे को केवल मूल आरोपी गंगाधर से नाम की समानता के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, जमानत दे दी गई है. मेरा तर्क था कि गिरफ्तार किया गया आरोपी नीट घोटाले का मूल आरोपी नहीं है, केवल उसका नाम मूल आरोपी से मिलता जुलता है.'
Source : News Nation Bureau