सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
बता दें कि दिल्ली में शुरू हुई पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार के खिलाफ यह याचिका लगाई है।
इस याचिका में जल बोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह हरियाणा सरकार को यमुना ने में कम से कम 450 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने का निर्देश दें।
दिल्ली को 330 क्यूसेक पानी मिल रहा है जबकि दिल्ली की जरुरत पूरी करने के लिए कम से कम 450 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है।
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Source : News Nation Bureau