दिल्ली वासियों को रैपिड रेल के लिए अभी और इंतजार करना होगा. दरअसल, दिल्ली में रैपिड रेल का काम शुरू होने में देरी हो सकती है. रैपिड रेल योजना के लिए दिल्ली सरकार ग्रीन सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इस पर रोक लगा दी है. दिल्ली से NCR के शहरों को जोड़ने वाली रैपिड रेल का मामला फंडिंग की वजह से बार-बार अटक रहा है.
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2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा फंड दिल्ली सरकार को देना है
बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली से मेरठ रूट के लिए रैपिड रेल को शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. हालांकि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए फंड देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने 265 करोड़ रुपये ग्रीन सेस के तहत जारी कर दिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फंडिंग का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है. वहीं रैपिड रेल के दिल्ली से अलवर रूट पर पहले चरण के तहत काम शुरू होना है. बता दें कि रैपिड रेल के लिए दिल्ली सरकार को 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा फंड किस्तों में जारी करना है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि फंड के लिए ग्रीन सेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. दिल्ली सरकार अब ग्रीन सेस के बजाए अन्य विकल्प की तलाश कर रही है. इस वजह से रैपिड रेल की योजना को अमलीजामा पहनाने में देरी हो सकती है.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे सुरक्षा मानक
दिल्ली और मेरठ रूट के लिए रैपिड रेल में सुरक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे. एनसीआरटीसी जापान और कोरिया की कंपनियों से इसको लेकर सलाह भी ली जा रही है.