Advertisment

Aircel maxis case:Chidambaram & Son को कोर्ट से राहत, 26 नवम्बर तक नहीं हो सकती गिरफ़्तारी

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की विदेश जाने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
Aircel maxis case:Chidambaram & Son को कोर्ट से राहत, 26 नवम्बर तक नहीं हो सकती गिरफ़्तारी

Aircel maxis case :चिदंबरम एंड सन को कोर्ट से राहत

Advertisment

पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम और उनके बेटे कार्ति चिंदबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 26 नवम्बर तक बढा दिया है. यानी कि अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी. इससे पहले सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा. ED ने अपने जवाब में पी चिंदबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कस्टड़ी की मांग की थी.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की विदेश जाने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. कार्ति के वकील ने चीफ जस्टिस से शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इससे इंकार करते हुए कहा- 'कार्ति अभी देश में ही रहेें. हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा केस है, कार्ति का विदेश जाना ऐसा भी मसला नहीं है कि उसे दूसरे केस पर वरीयता देकर जल्द सुना जाए.'

Source : News Nation Bureau

Karti Chidambaram Delhi court Aircel Maxis case पी चिदंबरम कार्ति चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस केस
Advertisment
Advertisment