पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम और उनके बेटे कार्ति चिंदबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 26 नवम्बर तक बढा दिया है. यानी कि अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी. इससे पहले सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा. ED ने अपने जवाब में पी चिंदबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कस्टड़ी की मांग की थी.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की विदेश जाने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. कार्ति के वकील ने चीफ जस्टिस से शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इससे इंकार करते हुए कहा- 'कार्ति अभी देश में ही रहेें. हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा केस है, कार्ति का विदेश जाना ऐसा भी मसला नहीं है कि उसे दूसरे केस पर वरीयता देकर जल्द सुना जाए.'
Source : News Nation Bureau