मोदी सरकार ने जारी किया नया आयकर रिटर्न फॉर्म, नोटबंदी में जमा किये हैं 2 लाख रु. तो देनी होगी जानकारी

केंद्र सरकार ने एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किया है जिसमें 2 लाख रुपये जमा करने संबंधी जानकारी मांगी गई है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
मोदी सरकार ने जारी किया नया आयकर रिटर्न फॉर्म, नोटबंदी में जमा किये हैं 2 लाख रु. तो देनी होगी जानकारी

फाइल फोटो

Advertisment

नोटबंदी लागू होने यानी 9 नवंबर के बाद अगर आपने 2 लाख रुपये बैंकों में जमा किये हैं तो इसकी जानकारी आपको आयकर विभाग को देनी होगी। केंद्र सरकार ने एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किया है जिसमें 2 लाख रुपये जमा करने संबंधी जानकारी मांगी गई है।

फॉर्म में लिखा है, '9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान अगर आप ने कुल रकम 2 लाख रुपये जमा किए हैं तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दें।'

केंद्र की मोदी सरकार ने इसके साथ एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1- सहज जारी किया है। ये फाइनेंसियल इयर 2016-17 और असेसमेंट इयर 2017-18 के लिए मान्य होगा। आईटीआर 1- सहज फॉर्म वो टेक्सपेयर्स भरेंगे जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक है।

इस फॉर्म में पहले के मुकाबल कम बॉक्स दिए गए है। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ बॉक्स को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है। इनकम टैक्स की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां भी इस फॉर्म में शामिल हैं।

आपको बता दें की वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि आयकर रिटर्न फॉर्म भरने के लिए नया फॉर्म लाया जाएगा जो खास आयवर्ग के लिए सिर्फ 1 पेज का होगा।

और पढ़ें: IDS योजना में अघोषित आय का खुलासा कर किस्त न चुकाने पर CBDT सख़्त

अभी देश में कुल 29 करोड़ लोग पैन कार्ड रखते हैं जबकि इसमें से केवल 6 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। 1 अप्रैल से रिटर्न फाइलिंग की सुविधा शुरु हो जाएगी। आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरा जा सकता है।

रिटर्न फाइल करते समय करदाता को सिर्फ पैन कार्ड, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना संबंधित जानकारी देनी होगी इसके साथ ही दायर किए गए टैक्स, टीडीएस की जानकारी अपने आप ही लिस्ट में आ जाएगी। 1 जुलाई के बाद से टैक्स दाताओं को आधार नंबर और इसके लिए आवेदन की जानकारी देना ज़रुरी होगा।

और पढ़ें: आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

और पढ़ें: 1 जुलाई से लागू हो सकेगा जीएसटी, जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा

HIGHLIGHTS

  • नया ITR फॉर्म जारी, फाइनेंसियल इयर 2016-17 और असेसमेंट इयर 2017-18 के लिए होगा मान्य
  • आयकर विभाग ने नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपये जमा करने संबंधी जानकारी मांगी
  • आईटीआर 1- सहज फॉर्म वो टेक्सपेयर्स भरेंगे जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक है

Source : News Nation Bureau

Income Tax demonetisation note ban Deposits ITR forms
Advertisment
Advertisment
Advertisment