नियमित हवाई यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. अब वे बिना मास्क के एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. बिना मास्क के उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ सकता है. विमानों की आवाजाही को देखने वाली नागरिक उड्डयन नियामक एजेंसी डीजीसीए ने एयरपोर्ट और विमानों में चढ़ने के लिए गाइडलाइन तय की है. नए नियमों के अनुसार, एयरपोर्ट पर और विमानों में चढ़ने के दौरान अब मास्क पहनना अनिवार्य है. इस प्रोटोकॉल में अब कोई ढील नहीं दी जाएगी. बीते सप्ताह हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है.
मास्क नहीं पहनना नियम विरुद्ध
डीजीसीए ने बुधवार को कहा कि विमानों और हवाई अड्डों पर मास्क नहीं पहनने को अब नियम विरुद्ध माना जाएगा. इसका पालन नहीं करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा कि यदि यात्री बार-बार मास्क पहनने से इनकार करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें टेक-ऑफ से पहले विमान से उतार दिया जाएगा.
डीजीसीए के अनुसार नियम विरुद्ध कार्रवाई के तहत ऐसे यात्रियों को सीआईएसएफ जवान के सुपुर्द किया जाएगा. उन पर जुर्माना भी तय किया जाएगा. कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस के मामले कम होने के कारण एयरपोर्ट या विमानों में मास्क से जुड़े नियमों में कुछ छूट दी गई थी. मगर अब एयरपोर्ट और विमानों में मास्क को फिर से अनिवार्य बना दिया गया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा
बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि एयरपोर्ट और विमानों में जो शख्स मास्क नियमों की अवहेलना करता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा था कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है. अदालत ने कहा था कि जो शख्स कोरोना नियमों का पालन नहीं करता है. उस पर मामला दर्ज कर जुर्माना लगाया जाए और उसे नो फ्लाई जोन की सूची में शामिल कर दिया जाए.
HIGHLIGHTS
- बीते सप्ताह हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है
- इसका पालन नहीं करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा
- ऐसे यात्रियों को सीआईएसएफ जवान के सुपुर्द किया जाएगा