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डिजिटल समाचार को लेकर बड़ा फैसला, उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

भारत में डिजिटल मीडिया को विनियमित किया जाएगा और एक संशोधित कानून के तहत उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है

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Vijay Shankar
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Digital news ( Photo Credit : News Nation)

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भारत में डिजिटल मीडिया को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. अब डिजिटल मीडिया को विनियमित किया जाएगा और एक संशोधित कानून के तहत उल्लंघन करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सरकार अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद सत्र में लाने की योजना बना रही है. मीडिया के पंजीकरण के कानून में पहली बार डिजिटल मीडिया शामिल होगा, जिसे अब तक किसी कानून या किसी सरकारी विनियमन द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से डिजिटल मीडिया पर समाचार" को शामिल करने के लिए प्रेस और आवधिक विधेयक के पंजीकरण में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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डिजिटल समाचार प्रकाशकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा. डिजिटल प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पंजीकरण कराना होगा, जिनके पास उल्लंघन के लिए विभिन्न प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी और जो पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकते हैं और दंड लगा सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के साथ एक अपीलीय बोर्ड की योजना बनाई गई है. 
सूत्रों का कहना है कि विधेयक को अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य हितधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है. संशोधन डिजिटल समाचार मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में लाएंगे.

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के पिछले प्रयास ने 2019 में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. केंद्र ने एक मसौदा विधेयक पेश किया था जिसमें डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजीटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया गया था जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है और इसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं. आलोचकों ने इसे नियंत्रित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा. 

Information and Broadcasting Ministry संसद सत्र Digital news sites new law for the registration of media डिजिटल मीडिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय Indian Press council
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