मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत अर्जी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 13 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने डीके शिवकुमार की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी. ईडी की कस्टडी में रोज आधा घंटे परिजन और वकील डीके शिवकुमार से मिल सकते हैं. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान डीके शिवकुमार के समर्थकों ने ईडी की गाड़ी रोकने की नाकाम कोशिश की.
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया. जैसे ही ईडी की गाड़ी में डीके शिवकुमार बैठे उनके समर्थकों ने ईडी की गाड़ी रोकने की कोशिश की इसी गाड़ी में डीके शिवकुमार भी थे. डीके शिवकुमार के समर्थकों की भीड़ के आगे सुरक्षाकर्मी असहाय दिखाई दे रहे थे. समर्थकों के अवरोध के चलते ईडी और सुरक्षाकर्मी गाड़ी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे. बाद में सुरक्षाबलों ने थोड़ी कड़ाई दिखाते हुए डीके शिवकुमार के समर्थकों को रास्ते से हटाया तब जाकर कहीं ईडी डीके शिवकुमार को ले जा पाई.
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राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) केएम नटराजन ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग को जांच के दौरान विभिन्न जगहों से कई अहम दस्तावेज और पैसे मिले हैं. डीके शिवकुमार के वकील ने कोर्ट में दो अर्जी दाखिल की थीं. पहली अर्जी में रिमांड को चुनौती दी गई और दूसरी में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. एएसजी ने कोर्ट में कहा, डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है. कैश जिस तरीके से मिला है उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने पद का दुरुप्रयोग किया है. इनके साले का भी बयान लिया गया. इनकी संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है, जांच अभी नाजुक मोड़ पर है.
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HIGHLIGHTS
- DK शिवकुमार 13 सितंबर तक ED की हिरासत
- समर्थकों ने ED की गाड़ी रोकने की कोशिश
- गाड़ी में मौजूद थे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार