दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा (Delhi Violence) से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को छह दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उचित जांच के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति प्रदान की.
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ईडी ने यह कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे. अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपी निगम पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म कर दी गई है. ईस्ट एमसीडी में निगम पार्षदों की संख्या 64 है.
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इनमें से तीन निगम पार्षदों ने विधायक बनने के बाद निगम की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया. अब ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म होने के बाद 60 निगम पार्षद ही बचे है. ताहिर हुसैन को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फैले दंगों में आरोपी बनाया गया था। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है.