बगैर कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) के हो रही चुनावी रैलियों के संदर्भ में आई शिकायतों के संदर्भ में चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रचार के दौरान कोरोना मानदंडो में 'ढिलाई' बरतने के लिए चेतावनी जारी की है. कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार (Campaign) के दौरान स्टार प्रचारकों और नेताओं के मास्क नहीं पहनने की घटनाओं का उल्लेख किया और पिछले साल कोविड-19 (COVID-19) के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है. चुनाव आयोग ने सभी राज्य और राष्ट्रीय दलों को लिखा और कहा कि आयोग मानदंडों को बनाए रखने में ढिलाई पर गंभीर विचार लेता है. विशेष रूप से मंच पर राजनीतिक नेताओं द्वारा मास्क नहीं पहने जाना और ऐसी स्थिति में सुधार नहीं होने पर रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
सभी दलों को चुनाव आयोग ने भेजा पत्र
सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को भेजे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है, 'हालिया हफ्ते में देखा गया है कि कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हालांकि आयोग के ध्यान में आया है कि चुनावी बैठकों, प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने के नियमों का पालन नहीं हुआ.' पत्र में स्टार प्रचारकों और नेताओं या उम्मीदवारों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है. यहां तक कि प्रचार के दौरान या मंच पर भी मास्क पहनने के नियमों का पालन नहीं हुआ. पत्र में कहा गया, 'ऐसा कर राजनीतिक दलों के नेताओं और उम्मीदवारों के साथ ऐसी चुनावी सभा में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने वाले लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा है.' चुनाव आयोग ने कहा कि उल्लंघन होने पर वह निर्देशों की अवहेलना करने वाले उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों या नेताओं की जनसभाओं, रैलियों पर रोक लगाने से नहीं हिचकिचाएगा.
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पत्र में इन बातों का जिक्र
पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण के मतदान और तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार और मतदान पूरा होने के बाद यह चेतावनी आई है. चुनाव आयोग ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग, उल्लंघन के मामलों में, बिना किसी और संदर्भ के डिफ़ॉल्ट उम्मीदवारों / स्टार प्रचारकों / राजनीतिक नेताओं की सार्वजनिक बैठकों, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगा. देश में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, चुनाव निकाय ने दोहराया कि चुनाव संबंधी सभी कार्यक्रमों में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर आदि का उपयोग अनिवार्य था. पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान बिहार विधानसभा चुनावों और राज्यों के उपचुनावों के बाद जारी किए गए प्रोटोकॉल को दोहराने वाला यह पहला चुनावी अभ्यास है.
HIGHLIGHTS
- कोविड-19 गाइडलाइंस के प्रचार में उल्लंघन पर चुनाव आयोग का पत्र
- कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर रद्द हो सकता है प्रचार
- कोरोना के बढ़ते मामलों और रैलियों में लापरवाही पर आयोग सख्त