भारतीय बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये चपत कर साल 2016 में लंदन भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जब्त (अटैच) करना शुरू करेगी।
मंगलवार को क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) के सेक्शन-83 के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीआरपीसी का सेक्शन-83 भगोड़ा घोषित हो चुके अपराधी की संपत्ति को जब्त करने की इजाजत देता है।
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने समन को टालने के कारण माल्या को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था।
ईडी के द्वारा दाखिल केस के अनुसार, माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन में फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किंगफिशर के लोगो को डिस्प्ले करने के लिए ब्रिटिश फर्म और कुछ यूरोपियन देशों को दो लाख डॉलर जमा दिए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि यह रुपये बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्वीकृति के एफईआरए नियामकों का उल्लघंन कर दिए गए थे।
2016 में ही कोर्ट ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफईआरए) के उल्लंघन मामले में समन को टालने के केस में माल्या को व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य उपस्थित न होने को खत्म कर दिया था।
बता दें कि माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) समेत देश के कुल 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है। देश से फरार हो चुके माल्या अभी लंदन में रह रहे हैं।
कर्ज वसूली प्राधिकरण भी माल्या पर लदे कर्ज की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों को जब्त किए जाने का आदेश कई बार दे चुका है।
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HIGHLIGHTS
- सीआरपीसी के सेक्शन-83 के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी
- माल्या पर एसबीआई समेत देश के कुल 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया
- साल 2016 में देश से फरार हो चुके विजय माल्या अभी लंदन में रह रहे हैं
Source : News Nation Bureau