सभी का टीकाकरण हो, फिर हम कोर्ट से सुनवाई दोबारा शुरू कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट के जज

एक अन्य मामले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वायरल संक्रमण के अनुबंध के बाद अलग-थलग होने पर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थे कि आइसोलेशन के दौरान उनकी किताबें उनके आसपास थीं.

author-image
Ravindra Singh
एडिट
New Update
justice d chandrachud

जस्टिस डी चंद्रचूड( Photo Credit : आईएएनएस)

Advertisment

केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ये सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि वह साल के अंत तक पूरे देश की 18 वर्ष से अधिक की आबादी को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने की उम्मीद करता है, सुप्रीम कोर्टा के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. चंद्रचूड़ ने आशा व्यक्त की कि सभी के लिए टीकाकरण होगा, ताकि अदालत से सुनवाई फिर से शुरू की जा सके. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जमानत मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी तब की जब वकील ने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत से सुनवाई अगस्त तक फिर से शुरू हो जाएगी. मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोर्ट से सुनवाई शुरू हो, अगली बार जब यह मामला शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आए.

बेंच पर जस्टिस एमआर शाह के साथ बैठे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि सभी के लिए टीकाकरण हो. तब हम फीजिकल तौर पर कोर्ट से सुनवाई शुरू कर सकते हैं. एक अन्य मामले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वायरल संक्रमण के अनुबंध के बाद अलग-थलग होने पर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थे कि आइसोलेशन के दौरान उनकी किताबें उनके आसपास थीं.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मैं 18 दिनों से आइसोलेशन में था. मैं अकेला ही किताबें पढ़ रहा था. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और सिद्धार्थ लूथरा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित थे . वकीलों ने वायरल संक्रमण और टीकाकरण के खिलाफ एन 95 मास्क की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए. सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में तालाबंदी की शुरूआत के बाद से मामलों को लगातार उठा रहा है.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सोमवार को अपनी वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र से पूछताछ की थी और टीकाकरण के संबंध में रिकॉर्ड नीति दस्तावेज लाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने पूछा था, केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के लिए अधिक कीमत पर टीके खरीदने के पीछे क्या कारण है, यह भी कि राज्य और नगर निगम टीके खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं क्यों जारी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों और चिंताओं का जवाब देने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court central government vaccination covid-vaccination Supreme Court Judge सुप्रीम कोर्ट Corona virus infection वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन सुप्रीम कोर्ट के जज D. Chandrachud डी चंद्रचूड़
Advertisment
Advertisment
Advertisment