कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी कर्णन ने बंगाल के गवर्नर से पैरोल मांगी है। सी कर्णन को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है।
राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से अपील की गई है कि न्याय और समता के सिद्धांतों को देखते हुए सी कर्णन को जमानत या पैरोल दी जाए।
सी कर्णन फिलहाल राज्य के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि आवेदक को जब तक वह ठीक नहीं हो जाता तब तक जमानत या पैरोल दी जाए।'
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को मिली छह महीने की जेल की सजा को निलंबित करने से भी इनकार कर दिया था।
शीर्ष कोर्ट ने कर्णन की याचिका पर सुनावाई से इनकार करते हुए कहा था कि सात सदस्यीय पीठ पहले ही एक आदेश पारित कर चुकी है और अब केवल विशेष पीठ ही इसकी सुनवाई कर सकता है। इसके बाद पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन को चेन्नई से कोलकाता लाया गया और प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया।
Source : News Nation Bureau