आज कल सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए डेडलाइन बढ़ाए जाने की एक फर्जी खबर तेजी से फैल रही है. इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने करदाताओं को चेतावनी देते हुए ट्वीट (Tweet) कर बताया है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन में कोई रियायत नहीं दी गई है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए डेडलाइन बढ़ाए जाने के नोटिफिकेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्जी बताया है.
ट्वीट (Tweet) के मुताबिक सोशल मीडिया पर ITR भरने की डेडलाइन बढ़ाई जाने वाला जो नोटिफिकेशन फैलाया जा रहा है, वो सही नहीं है. वायरल हो रहे फर्जी नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने IT रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है.
इनके लिए 30 सितंबर है अंतिम तारीख
ऐसी कंपनियां, फर्म का वर्किंग पार्टनर, इंडिविजुअल या अन्य एंटिटी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग जरूरी है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. वहीं ऐसे एसेसीज जिन्हें सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है.