प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत साल 2020 में खरीफ फसल जैसे- धान के लिए किसानों से बीमा आवेदन 15 जुलाई तक और रबी फसल जैसे- गेहूं, सरसों, चना के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन लिया जाएगा. उप संचालक कृषि शशांक शिंदे का कहना है कि साल 2020 से खरीफ मौसम सभी ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो किसान फायदा नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें असहमति प्रपत्र भरकर समिति में खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई और रबी फसलों के लिए 15 दिसंबर से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ऋणी कृषक जो बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए असहमति पत्र नहीं देते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से समिति, बैंक में शामिल करते हुए पंजीकृत कर प्रीमियम काट लिया जाएगा.
उप संचालक कृषि शशांक शिंदे ने कहा कि जो किसान ऋण नहीं लिए हैं उन्हें अपनी इच्छा से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए बीमा की अंतिम तिथि से पहले प्रीमियम राशि के साथ घोषणा पत्र भरना होगा. सहकारी समितियों एवं बैंक बीमा कराने वाले सभी किसानों को सहकारी बैंक में खाता खोलना अनिवार्य होगा. ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने कहा गया है.
Source : News Nation Bureau