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अगस्त-सितंबर में जीएसटी रिटर्न पर लगी लेट फीस होगी वापस: अरुण जेटली

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके यह घोषणा की है कि जिन्होंने भी अगस्त-सितंबर महीने के जीएसटी रिटर्न भरने में देरी की है उनपर लगने वाली लेट फीस नहीं लगेगी।

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Narendra Hazari
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अगस्त-सितंबर में जीएसटी रिटर्न पर लगी लेट फीस होगी वापस: अरुण जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल)

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केंद्र सरकार ने त्यौहारी मौसम में जीएसटी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके यह घोषणा की है कि जिन्होंने भी अगस्त-सितंबर महीने के जीएसटी रिटर्न भरने में देरी की है उनपर लगने वाली लेट फीस नहीं लगेगी।

जेटली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'टैक्स पेयर्स को सुविधा देने के लिए, अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न लेट भरने वालों की लेट फीस माफ की जाएगी।'

इतना ही नहीं जेटली ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि टैक्स पेयर्स जो लेट फीस के साथ रिटर्न भर चुके हैं वह उनके अकाउंट में वापस की जाएगी।

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बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने जुलाई महीने में लेट फीस भरने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी थी।

जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार जो लोग टैक्स फाइल करने में देरी करते हैं, उन पर प्रति दिन 100 रुपये लेट फीस शुल्क लगता है। राज्य जीएसटी के तहत भी इसी तरह का प्रावधान है।

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Source : News Nation Bureau

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