Advertisment

अगस्त-सितंबर में जीएसटी रिटर्न पर लगी लेट फीस होगी वापस: अरुण जेटली

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके यह घोषणा की है कि जिन्होंने भी अगस्त-सितंबर महीने के जीएसटी रिटर्न भरने में देरी की है उनपर लगने वाली लेट फीस नहीं लगेगी।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
अगस्त-सितंबर में जीएसटी रिटर्न पर लगी लेट फीस होगी वापस: अरुण जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल)

केंद्र सरकार ने त्यौहारी मौसम में जीएसटी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके यह घोषणा की है कि जिन्होंने भी अगस्त-सितंबर महीने के जीएसटी रिटर्न भरने में देरी की है उनपर लगने वाली लेट फीस नहीं लगेगी।

Advertisment

जेटली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'टैक्स पेयर्स को सुविधा देने के लिए, अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न लेट भरने वालों की लेट फीस माफ की जाएगी।'

इतना ही नहीं जेटली ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि टैक्स पेयर्स जो लेट फीस के साथ रिटर्न भर चुके हैं वह उनके अकाउंट में वापस की जाएगी।

Advertisment

और पढ़ें: वसुंधरा ने नौकरशाहों के संरक्षण संबंधी विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा

बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने जुलाई महीने में लेट फीस भरने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी थी।

Advertisment

जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार जो लोग टैक्स फाइल करने में देरी करते हैं, उन पर प्रति दिन 100 रुपये लेट फीस शुल्क लगता है। राज्य जीएसटी के तहत भी इसी तरह का प्रावधान है।

और पढ़ें: नोटबंदी 'स्कैम ऑफ सेंचुरी', 8 नवंबर को 18 विपक्षी दल मनाएंगे काला दिवस- कांग्रेस

Source : News Nation Bureau

August Arun Jaitley GST GST Return September finance-minister
Advertisment
Advertisment