सीवेज मैनहोल में दो कर्मचारियों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को गुजरात की एक निजी फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस फर्म को यहां एक सीवेज मैनहोल के काम का ठेका दिया गया था।
भोपाल नगर निगम (बीएमसी) की एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों की कमी के कारण यह घटना हुई। बीएमसी ने मंगलवार देर रात राज्य विकास विभाग को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी।
इसके बाद, राज्य के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को एक नाबालिग सहित उनके दो कर्मचारियों की मौत के बाद गुजरात स्थित एक निजी निर्माण फर्म के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस बीच, मंत्री ने दोनों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने और कंपनी पर जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है।
इसमें कहा गया है कि मंत्री ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश की राजधानी शहर में सीवेज परियोजना में लगी अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है।
फर्म ने अपने कर्मचारियों को सीवेज से संबंधित कार्यो के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई।
दोनों लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले इंजीनियर दीपक कुमार सिंह (28) और मप्र के झाबुआ जिले के मजदूर भरत सिंह (नाबालिग) के रूप में हुई है।
घटना का पता तब चला, जब एक राहगीर ने मैनहोल के अंदर एक व्यक्ति को बिना हरकत पड़ा देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
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Source : IANS