दिल्ली सरकार ने G20 बैठक को लेकर लगाए प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी कर दी है. आठ से 10 सितंबर के बीच सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन,अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 07 सितंबर की मध्यरात्रि को नहीं चलेंगी. 8 से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर बसें नहीं चलेंगी. इसके साथ जरूरी वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि के लिए मालवाहक वाहनों को वैध 'नो एंट्री परमिशन' के साथ दिल्ली में प्रवेश मिलेगा. नई दिल्ली के पूरे क्षेत्र को आठ सितंबर को 05:00 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 तक तक "नियंत्रित क्षेत्र-I" में रखा जाएगा.
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रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर पूरे क्षेत्र को 8 सितंबर को 05:00 बजे से 10 सितंबर रात 11:59 बजे तक "विनियमित क्षेत्र" रखा जाएगा. मात्र वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की इजाजत दी जाएगी.
किसी भी टीएसआर Traffic-sign recognition और टैक्सी को 9 सितंबर को 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की इजाजत नहीं होगी. दिल्ली में पहले से मौजूद बसों समेत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और सड़क नेटवर्क से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी.
दिल्ली पुलिस का कहना है इस दौरान लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. वे भ्रामक खबरों से दूर रहें. राजधानी जरूरी सेवाओं में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी. कुछ खास मार्ग को ही नियंत्रित रखा जाएगा. पुलिस का कहना है कि पब्लिक को यातायात के लिए मेट्रो सेवाओं का उपयोग करना चाहिए.
Source : News Nation Bureau