वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे हत्याकांड में मकोका कोर्ट ने छोटा राजन समेत 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि इसी मामले में पत्रकार जिग्ना वोरा और पॉलसन जोसेफ को मकोका कोर्ट ने बरी कर दिया है।
बता दें कि 7 साल पहले 11 जून 2011 को पत्रकार जेडे की हत्या की गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अडकर ने जेडे हत्याकांड मामले में छोटा राजन और अन्य 7 आरोपियों को दोषी ठहराया था।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) से संबंधित विशेष अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी में शुरू की थी, जोकि पिछले महीने समाप्त हुई।
गौरतलब है कि छोटा राजन फिलहाल नई दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद है।
यह जांच पहले पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसकी जटिलता को देखते हुए इसे अपराध शाखा को सौंप दिया गया।
जांचकतार्ओं के अनुसार, माफिया डॉन राजेंद्र एस निखलजे ऊर्फ छोटा राजन ने मुंबई के प्रसिद्ध अपराध संवाददाता डे को मारने के निर्देश दिए थे। इसके बाद छोटा राजन को नवंबर 2015 में इंडोनेशिया से भारत लाया गया।
छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने डे हत्याकांड की जांच दोबारा शुरू की और अपने पूरक आरोप-पत्र में उसे एक आरोपी बनाया। इस मामले के आरोपियों में मुंबई के पत्रकार जिगना वोरा भी शामिल थे।
इस मामले के 11वें आरोपी विनोद आसरानी उर्फ विनोद चेंबुर की एक निजी अस्पताल में अप्रैल 2015 में मौत हो गई थी। आसरानी कथित रूप से इस पूरे अभियान का मुख्य सह-साजिशकर्ता और धन प्रबंधक था।
विशेष मकोका अदालत ने जून 2015 में वोरा समेत बाकी 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए थे।
56 वर्षीय ज्योतिर्मय डे अंग्रेजी सांध्य दैनिक मिड डे के संपादक(इनवेस्टिगेशन) थे। उन्हें 11 जून, 2011 को मध्य मुंबई के उपनगर पवई में उनके आवास के पास गोली मार दी गई थी।
इस मामले में सनसनीखेज मोड़ तब आया था, जब पुलिस ने 25 नवंबर, 2011 को मुंबई के एक अंग्रेजी दैनिक की पत्रकार जिगना वोरा समेत 10 अन्य को गिरफ्तार किया।
जांच के दौरान पता चला था कि वोरा लगातार छोटा राजन के संपर्क में थीं और डे की हत्या के लिए उसे उसकाया था। इस हत्याकांड के लिए छोटा राजन को पांच लाख रुपये दिए जाने थे, जिसमें दो लाख रुपये अग्रिम दे दिए गए थे।
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Source : News Nation Bureau