Advertisment

उपहार कांड: गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, करना होगा सरेंडर

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उपहार सिनेमाघर के मालिक गोपाल अंसल के आत्मसमर्पण के लिए और समय दिए जाने की याचिका नामंजूर कर दी। अंसल ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति से दया और माफी की गुहार लगाई है।

Advertisment
author-image
desh deepak
एडिट
New Update
उपहार कांड: गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, करना होगा सरेंडर

File Photo

Advertisment

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उपहार सिनेमाघर के मालिक गोपाल अंसल के आत्मसमर्पण के लिए और समय दिए जाने की याचिका नामंजूर कर दी। अंसल ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि उन्होंने राष्ट्रपति से दया और माफी की गुहार लगाई है।

Advertisment

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने अदालत से अंसल को समर्पण करने के लिए कुछ और समय दिए जाने का आग्रह किया था इस पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने साफ मना कर दिया और कहा, 'माफ कीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते।'

और पढ़े: जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के सात जजों से मांगा 14 करोड़ हर्जाना, सीबीआई को दिया जांच का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले गोपाल अंसल को उपहार कांड मामले में अपनी शेष सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा था।

Advertisment

मामला पिछले 20 साल का है जब उपहार सिनेमा हॉल में 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म 'बॉर्डर' दिखाई जा रही थी तभी उसमें भीषण आग लग गई थी। हादसे में दम घुटने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी और भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

और पढ़े: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बीजेपी के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पर्रिकर 16 मार्च को कराये फ्लोर टेस्ट

Source : IANS

Gift Tragedy Gopal Ansal
Advertisment
Advertisment