केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चालान (Challan) से परेशान लोगों के लिए एक राहतभरी खबर दी है. उन्होंने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम (New Traffic Rules) को पब्लिक और पार्टी लाइन से हटकर लोगों से समर्थन मिला है. जो लोग जुर्माना से नाखुश थे, वे भी सहमत हैं. जुर्माना राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और वही इसे कलेक्ट करते हैं, केंद्र सरकार के पास जुर्माने का पैसा नहीं आता. यह केंद्र के राजस्व संग्रह का कोई मुद्दा नहीं है. राज्य सरकारें जुर्माना 500 से 5000 रुपये के बीच रख सकते हैं.
Union Minister Nitin Gadkari: Motor Vehicles Act has got support from public & people across party lines. Those who were unhappy with fines have also agreed. Fines are collected by states, there is no issue of revenue collection by Centre. States can vary fines from Rs 500-5000. pic.twitter.com/iPMUBvVAXW
— ANI (@ANI) September 17, 2019
बता दें नितिन गडकरी ने न्यूज नेशन के साथ दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि नए कानून के मुताबिक पहली गलती पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, और दूसरी गलती पर 1500 तक का फाइन लगेगा. लेकिन राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो 500 या 1500 रुपए के फाइन को 100, 200 या 500 भी कर सकती है.
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1 सितंबर 2019 से लागू हुए नए ट्रैफिक रूल (New Motor Vehicle Act 2019) के बाद से चालान के रोजाना नए रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने एक ट्रक का 6 लाख से अधिक रुपये का चालान काट दिया. संबलपुर में ओडिशा की ट्रैफिक पुलिस ने एक के मालिक को करीब 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया है. ओडिशा परिवहन विभाग ने 7 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में चालान काटा. जानें कुछ अन्य मामले..
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ओवर लोडेड ट्रक का 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा. हरियाणा नंबर वाले इस ट्रक का चालान रोहिणी से भलस्वा की तरफ जाते समय काटा गया था. ट्रक के मालिक शाहबाद दौलतपुर ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 200500 रुपये का चालान जमा भी कर दिया.
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दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक ट्रक मालिक से 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान काटा गया. 5 सितंबर को दिल्ली में ओवरलोडिंग होने की वजह से 70 हजार का चालान काटा गया. इसके बाद ट्रक में ज्यादा माल लादने को लेकर 70 हजार का चालान और काटा गया. सब मिलाकर उससे 1 लाख 41 हजार 700 का चालान काटा गया. जिसे उसने 9 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में भुगतान कर दिया.
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गुरुग्राम (Gurgram) में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का 59 हजार रुपये का चालान काट दिया. इससे पहले यही गुरुग्राम पुलिस एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपये का चालान काट चुकी है.
ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर भारी जुर्माना
- अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी.
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1 हजार रुपये के बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा.
- इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.
- ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 500 रुपये की जगह अब 5 हजार रुपये देने होंगे.
- बिना परमिट के ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये भरने होंगे.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये के बदले अब 10 हजार रुपये चुकाने होंगे.
- रैश ड्राइविंग करने पर 15 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.
- सड़क पर बाइक से स्टंट करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
ये भी जानें
- पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है. चेक कर सकता है. अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है.
- पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है. पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण स्तर का सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार है.
- अगर कोई वाहन चालक अपने निजी वाहन में कमर्शियल उद्देश्य के लिए कोई सामान ले जाता है तो पुलिसकर्मी को उसका बिल चेक करने का अधिकार है.
- पुलिसकर्मी अगर किसी वाहन चालक को गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए रुकवाता है तो चालक कागजात पुलिसकर्मी को दिखाने का जिम्मेदार होगा.
- सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 के मुताबिक यदि वाहन चालक के पास तत्काल समय पर ये दस्तावेज नहीं होते हैं तो उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है.
- नियमों के मुताबिक वाहन चालक को इस बात का दावा करना होगा कि वह 15 दिनों के भीतर संबंधित ट्रैफिक अधिकारी के सामने दस्तावेज पेश कर देगा. चालक द्वारा किए गए इस दावे के बाद ट्रैफिक पुलिस उसका चालान नहीं काटेंगे.
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- मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत सड़क दुर्घटना या किसी अन्य विशेष मामलों में दस्तावेज दिखाने के लिए अधिकतम 7 दिन का ही समय होता है.
- यदि तत्काल समय पर जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो चालक कोर्ट में इसे खारिज करा सकते हैं.
- कानून के मुताबिक यदि आपके पास आपके वाहन के सभी दस्तावेज हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है. ऐसे मामले में कोर्ट ट्रैफिक पुलिस द्वारा जबरन काटे गए चालान माफ कर सकते हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो