लोकपाल नियुक्ति में विलंब को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 10 दिनों में बताएं कि सेलेक्शन पैनल कब बैठक कर रहा है. सेलेक्शन पैनल चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करेगा.
केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि सर्च कमेटी ने चेयरमैन, ज्यूडिशियल और नॉन ज्यूडिशियल सदस्यों के चयन के लिए नामों के पैनल, सेलेक्शन पैनल को भेजे हैं. नियमों के मुताबिक, सेलेक्शन पैनल, सर्च कमेटी की ओर से सुझाये गए नामों में ही चयन करेगी.
याचिकाकर्ता कॉमन कॉज की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण चाहते थे कि इन सुझाए गए नामों को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी मांग को ठुकरा दिया.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- ट्रांसपरेंसी बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, आपने बेहतर काम किया है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है. हमें नहीं लगता है कि सुझाए गए नामों को सार्वजनिक करने की जरूरत है.
बहरहाल कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 10 दिनों में बताए कि सेलेक्शन पैनल की मीटिंग कब हो रही है.
Source : Arvind Singh