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कोरोना पीड़ितों के आत्महत्या की स्थिति में मुआवजा देने पर विचार करे सरकार: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोरोना पीड़ित के आत्महत्या करने की स्थिति में उसको मुआवजा न देने के अपनी नीति पर वो फिर से विचार करें

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Mohit Sharma
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SC ( Photo Credit : ANI)

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोरोना पीड़ित के आत्महत्या करने की स्थिति में उसको मुआवजा न देने के अपनी नीति पर वो फिर से विचार करें. जस्टिस एमआर शाह ने सरकार की ओर से दाखिल जवाब को देखने के बाद SG तुषार मेहता से कहा  - आपने हलफनामे में कहा है कि आत्महत्या करने वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. इस दलील को नहीं स्वीकारा जा सकता. आप इस पर फिर से विचार करें SG तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार इस पर पुर्नविचार कर अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराएगी.

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डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना लिखी जाएगी

दरअसल सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अगर कोविड टेस्ट या अस्पताल में हुई किसी जांच में मरीज को कोरोना की पुष्टि होती है ,तो उसकी मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना लिखी जाएगी पर आत्महत्या,हत्या,दुर्घटना से हुई मौत के मामले में भले ही मरने वाला कोरोना पॉजिटिव रहा हो, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी जाएगी. आज कोर्ट ने कोविड से होने वाली मौत के केस में 'डेथ सर्टिफिकेट' जारी करने को लेकर सरकार के दिशानिर्देशो पर सन्तोष जाहिर किया। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि  कुछ ऐसे बिंदु है, जिन पर स्पष्टता ज़रूरी है मसलन-

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  • आत्महत्या करने वाले कोविड पीड़ितो को भी मुआवजा  मिले
  • राज्य सरकार दिशानिर्देशों पर कैसे  अमल करेगी
  • वो सर्टिफिकेट जो पहले जारी हो चुके हैऔर  जिन पर घरवालों को आपत्ति है, उनका क्या होगा
  • जिले स्तर पर कमेटी( जिनकी मंजूरी से कोविड के प्रमाणपत्र जारी होंगे) कब तक गठित हो जाएगी
  • घरवालों को कौन कौन से  सर्टिफिकेट कमेटी के सामने रखने होंगे

अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी

कोर्ट ने कहा कि सरकार इन बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब दाखिल करें. अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. देश में बीते 24 घंटों में कोरोनावायरस के 27,254 नए मामले दर्ज किए जाने के बाद भारत में एक बार फिर नए कोविड मामलों में गिरावट देखी गई. ये आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को साझा किए.

Source : Arvind Singh

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