अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं या आपके घर में लेब्रा डॉग और जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते हैं तो अब इनके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हो जाएं। जी हां, केंद्र सरकार 'प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स डॉग ब्रीड एंड मार्केटिग रूल्स 2016' का प्रस्ताव लेकर आई है।
इस प्रस्ताव का मकसद पालतू कुत्तों की खरीद-फरोख्त, रख-रखाव, पालन, इलाज को रेग्युलेट करना और इसके लिए कानून तय करना है। वहीं, आम जनता इस प्रस्ताव को लेकर अगले 30 दिनों तक सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद ही सरकार कानून को अमली जामा पहनाएगी।
पर्यावरण मंत्री अनिल एस दवे का कहना है कि नए कानून के मुताबिक पालतू कुत्तों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। वहीं, मंत्रालय ने इस कानून को लेकर दूसरे फायदे भी गिनाए हैं। उनके अनुसार, आपका कुत्ता आतंकवाद से लड़ने के काम आएगा। साथ ही इलाके में घूम रहे गुंडों और अपराधियों को भी नहीं छोड़ेगा।
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इसके लिए सरकार ट्रेनिंग की योजना बना रही है। सरकार का दावा है कि अब तक देश में अब तक पालतू कुत्तों के लिए ऐसा कानून नहीं बना। इस वजह से पालतू कुत्तों की खरीद-बिक्री, जन्म-मृत्यु समेत कई जानकारियां और रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में इस कदम से पालतू कुत्तों के खिलाफ क्रूरता पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही कुत्तों के साथ कई जगहों क्रूर व्यवहार किया गया था। हैदराबाद में कुछ लड़कों ने तीन पिल्लों को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वहीं, इस घटना के कुछ हफ्ते पहले ही चेन्नई में दो मेडिकल छात्रों ने एक बिल्डिंग की छत से एक कुत्ते को नीचे फेंक दिया था। इन हादसों की लोगों ने निंदा की थी और तभी से सामाजिक कार्यकर्ता पशु क्रूरता के खिलाफ कानून को सख्त बनाने की मांग कर रहे हैं।
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HIGHLIGHTS
- आम जनता से 30 दिनों के अंदर मांगा है सुझाव
- अब आतंकवाद से भी लड़ेंगे पालतू कुत्ते
Source : मधुरेंद्र कुमार