गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने की संभावना है। इस मामले में आरोपियों पर एसआईटी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कुछ लोगों को बरी किया गया था और कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया था।
एसआईटी कोर्ट ने 1 मार्च, 2011 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में ३१ लोगों को दोषी पाया था और 63 को बरी कर दिया था। अदालत ने दोषी पाए गए लोगों में से 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई थी। जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। गोधरा ट्रेन अग्निकांज में मारे गए अधिकतर लोग कार सेव थे जो अयोध्या से लौट रहे थे।
इस मामले में दोषि पाए गए लोगों की तरफ से फैसले को चुनौती दी गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
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मामले की जांच करने के लिये गुजरात सरकार की तरफ से गठित नानावती आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि एस-6 कोच में लगी आग दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसमें आग लगाई गई थी।
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Source : News Nation Bureau