Gyanvapi case: HC ने पलटा जिला जज का फैसला, सर्वे से पता लगेगा कितना पुराना है शिवलिंग

Gyanvapi case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश दिया है.

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Mohit Saxena
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Gyanvapi case

Gyanvapi case( Photo Credit : social media )

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Gyanvapi case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश दिया है. साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा. यह सर्वे कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर करना होगा. साइंटिफिक सर्वे के अनुसार, यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितने साल पुराना है. यह सही में शिवलिंग है या कुछ और.  हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के निर्णय को बदल डाला है. दरअसल कथित शिवलिंग की कथित कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. इस दाखिल याचिका पर  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है. 

इस मामले को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक सील बंद लिफाफे में पेश किया था. हिंदू पक्षा की ओर से महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में बनारस के जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी. बीते साल मई माह में कोर्ट की कार्यवाही के समय मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग पाया गया था. 

Source : News Nation Bureau

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