Gyanvapi Case: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी केस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे को लेकर आज यानी गुरुवार को फैसला नहीं आया है. अदालत उस मामले में अब 3 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगी. अदालत ने यह फैसला मुस्लिम पक्ष की गैरहाजिरी की वजह से लिया है. आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला जज की कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में की थी. जिसका फैसला आज यानी 21 दिसंबर को आना था.
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हिंदू पक्ष की तरफ से सभी लोग मौजूद रहे
जिला जज वाराणसी डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में केस की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष तो मौजूद रहा लेकिन मुस्लिम पक्ष उपस्थित नहीं था. हालां जिला जज की तरफ से संदेश भी भिजवाया गया कि दोनों पक्षों की मौजूदगी होती तभी इस मामले में सुनवाई होगी. इस बीच हिंदू पक्ष ने कहा...क्योंकि ऑर्डर रिर्जव है तो सुनवाई तो होनी चाहिए. इस दौरान अंजुमन इंतजामिया की ओर से कोई वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था. जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से सभी लोग मौजूद रहे.
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आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट एएसआई की तरफ से पेश की जाए. साथ ही बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अनुमति न हो. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक विधि से जांच-सर्वे करने किया गया है. इसके लिए पुरातत्वविद्, रसायनशास्त्री, भाषा विशेषज्ञों, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीम लगी थी. ज्ञानवापी में यह सर्वे चार अगस्त से दो नंवबर तक चला. सर्वे के दौरान एएसआई की टीम का नेतृत्व अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी कर रहे थे.
Source : News Nation Bureau