Gyanvapi Mosque Survey: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर बुधवार यानी 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रोक लगा दी. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को आज ही हाई कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टे की तिथि के समाप्त होने से पहले हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे. बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के मस्जिद परिसर में सर्वे कराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर एससी ने सोमवार को सुनवाई की और 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी.
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सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष से पूछा कि क्या एएसआई परिसर में खुदाई कर रही है? वहीं शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि आखिर अभी एएसआई कर क्या रही है और वहां क्या चल रहा है तो इस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई है. फिलहाल इसकी सिर्फ मैपिंग की गई है. इसके साथ ही यूपी सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि एक हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी.
मुस्लिम पक्ष ने मांगा था दो दिन का समय
बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में कहा कि शुक्रवार को एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया. लेकिन हमें अपील करने का मौका तक नहीं दिया गया. मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें 2 दिनों का वक्त दिया जाए, जिससे हम एएसआई के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें.
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आज सुबह शुरू हुआ था सर्वे
गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर आज सुबह सात बजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया था. इस सर्वे से टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है.
HIGHLIGHTS
- ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर SC ने लगाई रोक
- 26 जुलाई शाम बजे तक नहीं होगा सर्वे
- मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश
Source : News Nation Bureau