वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी सर्वे की फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी. सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ. मस्जिद परिसर में ये सर्वे तीन दिनों तक चला. जिसमें शिवलिंग मिलने की जानकारी सामने आई है. इस मामले में वाराणसी कोर्ट ने तुरंत ही शिवलिंग मिलने वाले हिस्से को सील करने का आदेश दिया है. इसके अलावा ज्ञानवापी में नमाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या भी तय कर दी गई है. इस बीच, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने ये याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सर्वे की इजाजत वाला आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है.
बता दें कि 1991 में बना पूजास्थल कानून (विशेष प्रावधान) कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, वही कायम रहेगी. सिर्फ अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले को ही इस कानून से छूट दी गई है. इस कानून के मुताबिक, अयोध्या मामले के अलावा किसी अन्य पूजास्थल का धार्मिक स्वरूप बदलने की मांग करते हुए अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता. हालांकि इस कानून की वैधानिकता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर सुनवाई होनी है.
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मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा को लेकर शुरू हुआ था मामला
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने परिसर की वीडियोग्राफी कराने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद से सटे मां श्रृंगार गौरी मंदिर में साल भर पूजा करने का अधिकार मांगते हुए पांच हिंदू महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिका पर पिछले महीने परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया था.
ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा, शिवलिंग मिला
उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी सर्वे का काम तीसरे दिन सोमवार को पूरा हो गया है. हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी के मुख के सामने वजू खाने से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग प्राप्त हुआ है. इस पर कोर्ट ने शिवलिंग वाले एरिया को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने देर शाम को वजू खाने वाले एरिया को सील कर दिया है.
HIGHLIGHTS
- ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- वाराणसी कोर्ट में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट
- SC से वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग