Gyanvapi Survey Case : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कार्ट का फैसला आ गया है. हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी के सर्वे की अनुमति दे दी है. HC के फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि इससे पहले ही हिंदू याचिकाकर्ताओं में से एक ने SC में कैविएट दाखिल कर दी है, जिसमें अपील की गई है कि हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश जारी न हो. (Gyanvapi Survey Case)
ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उन्होंने हाईकोर्ट के ASI सर्वे के फैसले को चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की डिमांड की है. मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सीजेआई (CJI) ने कहा कि वो देखेंगे. (Gyanvapi Survey Case)
आपको बता दें कि वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर SC ने 26 जुलाई तक ASI सर्वे पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी के सर्वे की मंजूरी दे दी है. (Gyanvapi Survey Case)
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अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा. (Gyanvapi Survey Case)
Source : News Nation Bureau