ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में जिला जज ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है. अब इस मामले की अदालत में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिला अदालत ये तय करे कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं? बता दें कि श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए हिंदू पक्ष ने अदालत में गुहार लगाई थी. जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट के 7 रूल 11 के तहत प्रार्थना पत्र लगाकर इस मामले को ही खारिज करने की मांग की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज ये तय करे कि इस मामले में सुनवाई भी हो सकती है या नहीं. इस मामले में 5 महिलाओं ने कोर्ट से पूजा करने के अधिकार को लेकर अपील की थी. जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था. लेकिन अब जिला जज ने इस याचिका को सुनवाई के योग्य पाया है और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है.
विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि पूजा का अधिकार हम वापस पाएंगे. कोर्ट का फैसला हमारे लिए संतुष्टि की बात. सालों का अन्याय दूर हो रहा है.
वाराणसी के कमिश्नर ने संभावित तनाव को देखते हुए काशी में धारा 144 लागू कर दिया था. बता दें कि श्रृंगार गौरी से शुरू हुए विवाद के बाद इस मामले में सर्वे कराया गया था, जहां वजूखाने में शिवलिंग के होने की बात सामने आई. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा साबित करने की कोशिश की थी. इन सभी विवादों पर आधा दर्जन मामले में चल रहे हैं.
Source : News Nation Bureau