हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री की अनुमति मिल गई है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीमकोर्ट को जानकारी दी है कि अब पुरुषों का तरह महिलाओं को भा अदर जाने की इजाज़त होगी।
ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो महिलाओं की एंट्री के लिये अलग से रास्ता बनाएगा, और इसके लिये उसने कोर्ट से चार हफ्ते का समय भी मांगा है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, एल नागेश्वर राव और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ट्रस्ट को समय दे दिया।
अगस्त में मुंबई हाइकोर्ट ने महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को अवैध ठहराया था। जिसके बाद पीरे देश में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे।
इसके पहले कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि ट्रस्ट इस संबंध में प्रगतिशील कदम उठाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर महिला और पुरुष दोनों को एक सीमा तक जाने दिया जाता है तो आपत्ति नहीं है, लेकिन एक को रोकना और दूसरे को जाने देना ठीक नहीं है।
Source : News Nation Bureau