Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में हाथरस भगदड़ केस में जांच की मांग की गई है. याचिका में शीर्ष अदालत से मांग की गई है कि हाथरस में दो जुलाई को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाथरस के सिकंदराराऊ में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए थे. मरने वालों में अधिकांश महिलाएं व बच्चे शामिल थे.
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सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी. आपको बता दें कि अधिवक्ता विशाल तिवारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने व लापराह अधिकारियों के खिलाफ कानून कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अपनी एफआईआर में भोले बाबा के मुख्य सेवादार मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है. पुलिस ने इससे पहले मधुकर के ऊपर एक लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी. पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये सभी लोग सत्संग आयोजन समिति के सदस्य थे.
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आपको बता दें कि हाथरस में दो जुलाई को स्वयंभू संत और उपदेशक नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, जिसमें अचानक से भगदड़ मच गई. पुलिस एफआईआर के अनुसार इस सत्संग कार्यक्रम में 2.50 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे. जबकि प्रशासन ने केवल 80 हजार लोगों को ही अनुमति दी थी. पुलिस एफआईआर में बताया गया कि सत्संग आयोजकों ने बाबा के अनुयायियों मौके से सबूत जुटाने का प्रयास किया था.
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Source : News Nation Bureau