सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से हाईकोर्ट के जजों को भी हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जज सुरक्षा जांच को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें। पीठ ने कहा, 'जजों से उम्मीद की जाती है कि वे कानून का पालन करेंगे।'
पीठ ने 11 वर्ष पुराने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया गया था कि हवाईअड्डे पर हाईकोर्ट जजों की तलाशी नहीं होनी चाहिए।
देश के 24 हाईकोर्ट के करीब एक हजार जजों को 2005 में सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर के मुताबिक, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुरक्षा जांच से छूट मिली हुई है।
Source : News Nation Bureau