गीतांजलि फर्म के प्रमोटर मेहुल चोकसी को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली है।
कोर्ट ने मेहुल चोकसी के खिलाफ यह आदेश तब दिया था जब गीतांजलि के एक फ्रेंचाइजी ने उनके खिलाफ पिछले साल अप्रैल में मामला दायर किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने यह आदेश पुलिस के उस बयान के बाद दिया था जिसमें कहा गया था कि चोकसी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस ने बताया था कि वह बताए हुए पते पर नहीं मिल रहा है।
दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर दस्तावेज का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अपने 26 अप्रैल 2017 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत मेहुल चोकसी को गिरफ्तारी समेत अन्य कानूनी कार्रवाई से संरक्षण मिला हुआ था।
20 फरवरी पुलिस ने अदालत को बताया था कि चोकसी जांच में सहयोग कर रहा है और अगर वह भविष्य में ऐसा नहीं करता है तो उसे मिले कानूनी संरक्षण को वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि चोकसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई जांच नहीं कर रही थी क्योंकि दोनों ही पक्ष इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चोकसी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था।
चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामा हैं। नीरव मोदी पंजाब नैशनल बैंक में हुए करीब 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी है। नीरव मोदी के साथ इस घोटाले में उसका रिश्तेदार मेहुल चौकसी भी शामिल है।
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Source : News Nation Bureau