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कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर HC में टली सुनवाई

सचिन पायलट की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने बहस की शुरुआत करते हुए हाईकोर्ट से अपील की कि विधानसभा स्पीकर के नोटिस को रद्द किया जाए और असंवैधानिक करार दिया जाए.

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Dalchand Kumar
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Sachin Pilot

सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई( Photo Credit : फाइल फोटो)

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राजस्थान (Rajasthan) में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर का सियासी घमासान अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है. विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस को लेकर कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके 18 समर्थकों विधायकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इन बाकी विधायकों की विधानसभा स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हालांकि इस याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सुनवाई टाल दी है. 

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न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अदालत में आज सचिन पायलट खेमे की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने राजस्थान विधानसभा से असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम को चुनौती देने के लिए दायर अपनी याचिका में संशोधन के लिये समय मांगा. वकील हरीश साल्वे ने कहा कि असंतुष्ट विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं.

साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को चुनौती देंगे. इस राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट खेमे को नई याचिका दायर करने के लिए समय दिया. हालांकि मामले की सुनवाई अब खंडपीठ द्वारा की जाएगी.

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बता दें कि स्पीकर सी.पी. जोशी ने मंगलवार को पार्टी द्वारा राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग के बाद सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किए. हाल ही में बर्खास्त किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था. कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पायलट और 18 अन्य विधायकों ने व्हिप की अवहेलना की थी और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं हुए थे.

rajasthan sachin-pilot Rajasthan High Court
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